कैमूर: बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के अंतर्गत कैमूर जिला के विभिन्न पुलिस थाना कांडों एवं मद्य निषेध विभाग कैमुर के थानों में प्रशासन द्वारा जब्त किये गये वाहनों की निलामी की जाएगी जिसमें पहले कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध कैमुर तथा भभुआ थाना,सोनहन थाना,बेलांव थाने में वाहनों की बिक्री 1 मार्च को की जाएगी, इसके पश्चात अवशेष बचे वाहनों की नीलामी की दोबारा तिथि इन थानों में 6 मार्च को निर्धारित की गई है।
वहीं दुर्गावती थाना,मोहनिया थाना और कुदरा थाना में 2 मार्च को नीलामी की तिथि घोषित की गई है, जबकि अवशेष बचे वाहनों की दोबारा नीलामी 8 मार्च को निर्धारित की गई है। इसके बाद कैमुर के चांद थाने और चैनपुर थाने में वाहनों की नीलामी 3 मार्च को निर्धारित की गई है और उनमें अवशेष बचे वाहनों की पुनः 9 मार्च को नीलामी निर्धारित है।
इसके बाद 4 मार्च को रामगढ़, नुआंव कुछिला और कुढ़नी थाने में नीलामी की तिथि घोषित है जबकि इन थानों में दोबारा अवशेष बचे वाहनों की नीलामी 10 मार्च को घोषित है वही बाकी बचे भगवानपुर थाना और अधौरा थाना में 5 मार्च को नीलामी की तिथि घोषित है जबकि इनमें बचे हुए अवशेष वाहनों की नीलामी 12 मार्च को निर्धारित की गई है।
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