भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन एप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है।
Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India, under section 69A of the Information Technology Act. Action taken based on inputs regarding these apps for engaging in activities prejudicial to India's sovereignty, integrity, defence, security & public order. pic.twitter.com/ACVffY3SKF
— ANI (@ANI) November 24, 2020
इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को प्रतिबंधित किए गए एप्स में अलीएक्सप्रेस, वीवर्कचाइना, कैमकार्ड और स्नैक वीडियो जैसे एप्स शामिल हैं।बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की विस्तृत रिपोर्ट्स के आधार पर एप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
इससे पहले भारत सरकार तीन बार एप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार ने 29 जुलाई को चीन के 48 एप्स प्रतिबंधित किए थे। इनमें लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल था। इसके बाद 28 जुलाई को सरकार ने फिर कार्रवाई करते हुए 59 एप्स पर रोक लगा दी थी। वहीं, दो सितंबर को एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी एप्स प्रतिबंधित कर दिए थे।